(१) आयात-निर्यात नीति, १९८४-८५ के परिशिष्ट-~ १ भाग-ख में आने वाले पूंजीगतमाल का आयात वास्तविक उप-~ योक्ताओं के लिये खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन उसमेंनिर्धारित शर्तों के अधीन अनुमेय होगा.
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(२) वास्तविक उपभोक्ता (औद्योगिक) आयात-निर्यात नीति, १९८४-८५ में निर्धारितशर्तों के अधीन खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन जिगों जुड़नारों, मोल्डस (डाईकास्टिंग के लिए मोल्डस सहित) मोल्ड के भाग और प्रेस औजारों का आयात कर सकते है.